पूर्णिया: जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार के दिशा निर्देश पर सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पूर्णिया श्री रीतेश कुमार द्वारा आज शुक्रवार को सदर बुनियाद केंद्र पूर्णिया में 13 चयनित दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल प्रदान की गई है।
यह वितरण मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना ‘‘सम्बल’’ के तहत किया गया।
ट्राईसाइकिल पाकर सभी दिव्यांगजनों ने प्रसन्नता जाहिर की और बताया कि अब वह बिना कठिनाई के आवागमन कर पायेंगे।
दिव्यांगजनों के आवागमन में होने वाले कठिनाई को देखते हुए हीं इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के दिव्यांगजन को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण तथा ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी इत्यादी प्रदान किया जा रहा है।
पूर्णिया जिले में अब तक कुल-400 बैट्री चालित ट्राईसाइकिल तथा 308 सहायक उपकरण व कृत्रिम अंग के आवेदनों को जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है और उनका वितरण भी किया जा रहा है।
श्री रीतेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पूर्णिया द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना ‘‘सम्बल’’ के बारे में बताते हुए जानकारी दी गयी कि इस योजना के अंतर्गत प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर पात्र दिव्यांगजनों का चयन किया जाता है ।
कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण :— दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण यथा — हस्त चालित ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, सुगम्य केन, बैसाखी आदि प्रदान किया जा रहा है।
आगामी लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 में सुयोग्य दिव्यांगजन भारतीय नागरिक की सहभागिता हेतु आ रही समस्याओं के बारे में अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बायसी श्री निखिल कुमार को अवगत कराया गया।
अवर निर्वाचन पदाधिकारी मौके पर ही समस्याओं को चिन्हित कर निदान के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया ताकि उनका लोकतंत्र में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
साथ ही Election Commission Of India (ECI) द्वारा सक्षम एप्प के माध्यम से दिव्यांगजनों हेतु उचित संसाधनों की व्यवस्था की गई है।
वहीं दूसरी ओर निर्वाचक सूची में दिव्यांगजन की सूचना देने हेतु प्रपत्र-8 में इसकी व्यवस्था की गई है।
मतदान के क्रम में EVM (BU, CU एवं VVPAT) में दृष्टिबाधित दिव्यांगजन मतदाता हेतु ब्रेल लिपि में सूचना अंकित की गयी है।
अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बायसी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई।
1. भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगता के कुल चार विकल्प दिए गए हैं ।
जैसे :-चलन्त विकलांगता, दृष्टिबाधित, मूक-बधिर और अन्य विकलांगता।
2. भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों को मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर रैम्प की व्यवस्था और ई. वी. एम. ( बैलेट यूनिट ) के ऊपर ब्रेल लिपि में दिशा निर्देश उकेरी रहती हे।
3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए स्क्राइबर की भी व्यवस्था करती है।
4. चुनाव संचालन (संशोधन) नियम, 2019 और चुनाव आयोग के 16 जुलाई, 2020 के निर्णय के साथ पठित चुनाव संचालन (संशोधन) नियम, 2020 के अनुसरण में अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणियों में भी बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (AVPD) को रखा गया है जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक अनुपस्थित मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फॉर्म-12डी में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को आवेदन करना होगा।
डाक मतपत्र सुविधा की मांग करने वाले ऐसा आवेदन चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर संबंधित चुनाव की अधिसूचना की तारीख के पांच दिन बाद तक आरओ के पास पहुंच जाना चाहिए।
वितरण कार्यक्रम में श्री रीतेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पूर्णिया, श्री निखिल कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बायसी, पप्पु गुप्ता, पी&ओ, कुमारी संध्या एवं बुनियाद केंद्र पूर्णिया सदर के सभी कर्मीगण उपस्थित थे l
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