पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: एक गांजा तस्कर को न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के बाद 10 वर्ष कारावास एवम 2 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाला अभियुक्त है, भागलपुर जिले के थाना बिहपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर का रहने वाला 22 वर्षीय बिट्टू कुमार। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने स्पेशल वाद संख्या 10/2022 मैं सुनाई है, जो बायसी थाना कांड संख्या 319/2021 पर आधारित था। इस वाद के विशेष (एन०डी०पी०एस०एक्ट) लोक अभियोजक शंभू आनंद ने जानकारी देते हुए बतलाया की घटना तिथि 4 नवंबर 2021 की है। अवर निरीक्षक पवन कुमार चौधरी दल-बल के साथ दालकोला-पूर्णिया मार्ग पर बायसी थाना अंतर्गत वाहन जांच अभियान चला रहे थे। इसी क्रम में दालकोला के तरफ से आ रहे एक बोलेरो रजिस्ट्रेशन संख्या ए०एस०12 जी० 0797 को रुकने का इशारा करने पर उसे पर सवार व्यक्ति भागने लगा। तब पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा।
उक्त बोलेरो की जांच में उसके अंदर से 22 पैकेट गांजा जिसका कुल वजन लगभग 122 किलो ग्राम था, बरामद हुआ। पूछ-ताछ मैं पकड़ाए हुए व्यक्ति ने बतलाया कि यह गांजा पश्चिम बंगाल से खरीद कर छोटे-छोटे पैकेट में बनाकर गांव-गांव में ले जाकर महंगे दाम में बेचे जाने के लिए ले जाया जा रहा था। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपयुक्त सजा सुनाई गई।
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