पूर्णिया, वि० सं० अरुण कु० सिंह: हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। यह सजा सत्रवाद संख्या 156/2021 के तहत सुनाई गई है,जो सदर थाना कांड संख्या 21/2021 पर आधारित था। सजा पूर्णिया के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय की अदालत में अनिल ऋषि उम्र 24 वर्ष एवं प्रकाश ऋषि उम्र 22 वर्ष दोनों पिता स्वर्गीय दोरिक ऋषि साकिन दीवानगंज मझुआ टोला थाना मुफस्सिल जिला पूर्णिया को उम्र कैद के अलावे विभिन्न धाराओं में मिलाकर 08 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। साथ ही मृतक के आश्रित को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मुआवजा दिलवाने का निर्देश भी दिया है। दोनों अभियुक्त 16 फरवरी 2021 से लगातार जेल में है। जेल में बिताई गई अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी। थाने में मुकदमा मृतक स्वर्गीय रघुवीर सिंह के पुत्र सतीश कुमार साकिन श्रीनगर थाना मुफस्सिल जिला पूर्णिया ने दर्ज कराई थी। जिसमें लिखा था कि उसके पिता 14 जनवरी को सुबह अभियुक्त अनिल कुमार ऋषि के साथ मकई खेत में मिट्टी चढ़ाने गये थे। लेकिन शाम तक मृतक लौट कर नहीं।
तब खोजने निकले, खोजबीन के क्रम में दोनों अभियुक्तों को शाम 7:00 बजे अपने मकई के खेत के तरफ से आते देखा, पूछने पर उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं। सुबह पुनः 6:00 बजे खोजबीन के क्रम में अभियुक्तों के घर गया तब अनिल ऋषि के कमीज में खून लगा हुआ देखा, परंतु उनके द्वारा संतोष जनक कोई जवाब नहीं दिया गया। तब शंका होने पर फिर मकई खेत के तरफ गए तो खून के निशान के आधार पर आगे बढ़ने पर हरिश्चंद्र सिंह के खेत में पिता (मृतक) का शव मिला, गला एवं दाहिना जांघ में कटा हुआ जख्म था। पास के खेत में अनिल ऋषि का खून लगा चादर भी मिला जिसे देखकर अव्युक्त के परिजनों ने पहचान किया। घटना का कारण 2 दिन पहले अभियुक्तों से मृतक का झगड़ा हुआ था, बताया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक अताऊर रहमान।
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