पूर्णिया: वि० सं० अरुण कु० सिंह: हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, पूर्णिया जिले के के० नगर थाना क्षेत्र निवासी विनोद कुमार यादव, बबलू यादव, प्रभास यादव, जगन्नाथ साह और मोहम्मद फिरोज। इन अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास के अतिरिक्त 25 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अलावा सभी अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष कारावास एवं 05 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की राशि अभियुक्तों द्वारा जमा किए जाने पर उक्त राशि मृतक की पत्नी को दिया जाएगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को यह भी निर्देश दिया है, कि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में उचित राशि प्रदान की जाए। यह सजा सत्र वाद संख्या 1432/2012 के तहत पूर्णिया के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वारा सुनाई गई है। मामला के० नगर थाना कांड सं० 131/2012 पर आधारित था।
थाने में मुकदमा मृतक कुमोद कुमार उर्फ पिंकू के जीजा कुमार संजय ने दर्ज कराइए थी, जो ग्राम पारस मणि थाना सरसी के रहने वाले हैं। घटना 10 अप्रैल 2012 के लगभग 06.45 बजे शाम की है। उस समय मृतक का बहनोई अपने ससुराल बाघमारा मोटरसाइकिल से जा रहा था। जनता चौक के पास अभियुक्तों ने कुमोद कुमार उर्फ पिंकू (मृतक) से बात- चीत किया और कई अभियुक्तों ने उसके साथ पान भी खाया। फिर थोड़ी दूर आगे पुलिया के पास सभी अभियुक्तों ने षड्यंत्र रच कर कुमोद कुमार उर्फ पिंकू को गोली मार दिया। उसे घायल अवस्था में इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया है। पैतृक जमीन के कारण परिवार और अन्य ग्रामीणों के साथ विवाद होता रहता था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे अपर लोक अभियोजक राहुल राजा।