पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: दो शराब तस्करों को 7-7 वर्ष कारावास एवं 1-1 लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। मामला सदर थाना कांड संख्या 209/2020 पर आधारित था। यह सजा पूर्णिया के विशेष (उत्पाद अधिनियम न्यायालय संख्या- 1) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेश कुमार की अदालत में सुनाई गई है। सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त अलग-अलग दो ट्रक के चालाक हैं। एक का नाम है विद्युत विश्वास जो कारणदिग्घी, उत्तर दिनाजपुर, बंगाल एवं दूसरा मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू नरसेना, बुलंदशहर, यू०पी०। मुकदमें के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने बतलाया कि घटना तिथि 11 जून 2020 को दोपहर बाद तत्कालीन सदर थाना अध्यक्ष जितेंद्र राणा ने गुप्त सूचना के आधार पर दालकोला से आने वाले मार्ग पर गुलाब बाग जीरो माइल से 100 मीटर पहले छापामारी के क्रम में ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या यू०पी० 17 टी० 0057 से 8000 लीटर कच्चा स्प्रीट एवं ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या यू०पी० 63 टी० 2722 से 2637.720 लीटर विदेशी शराब बरामद किया था। पूछताछ के क्रम में दोनों चालकों ने बतलाया कि उक्त प्रतिबंधित अवैध सामग्री मुजफ्फरपुर पहुंचना था। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुछ 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अन्य अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनो अभियुक्तों को दोषी पाए जाने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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