पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कुमार सिंह: दुष्कर्म व अन्य मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं 15 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। अभयुक्त को दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रूपए अर्थदंड दंड, अपहरण के मामले में 5 वर्ष कारावास एवं 05 हजार रुपए आर्थिक दंड व अन्य धारा में 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई। परंतु सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सजा पाने वाला अभियुक्त है, ग्राम रौनिया, थाना कदवा, जिला कटिहार निवासी चमन ऋषि। यह सजा स्पेशल वाद संख्या 45/2021 इसके तहत पूर्णिया के सप्तम अपर जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद ने सुनाई है। मामला डगरूआ थाना कांड संख्या 84/2021 पर आधारित था। घटना 3 मार्च 2021 की है। पीड़िता उक्त घटना तिथि को अपने घर के आंगन में रोटी बना रही थी। उसकी मां सामान लाने बाजार गई हुई थी।
तभी अभियुक्त उसके घर में घुसकर पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंस कर जबरन उठाकर मोटरसाइकिल से अपने घर ले गया। उसके साथ 3 दिनों तक दुष्कर्म किया। एक व्यक्ति के गुप्त जानकारी पर अभियुक्त के घर से पीड़िता को बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, जीवन कुमार ज्योति। न्यायालय ने अपने आदेश में डी० एल० एस० ए० को नियमानुसार पीड़िता को 03 लाख रुपए प्रतिकार राशि दिलाए जाने का निर्देश दिया है।
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