पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम करावास एवं 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। आर्थिक दंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। साथ ही आर्थिक दंड की राशि प्राप्त होने पर नाबालिग पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय ने अपने आदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को 03 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाए। सजा पाने वाला अभियुक्त है, बायसी थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय मो० सुलतान। यह आदेश पूर्णिया के सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश श्री अरविंद की अदालत में सुनाई गई है। नाबालिग पीड़िता के अधिवक्ता अश्विनी कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सजा स्पेशल वाद सं० 30/2020 के तहत सुनाई गई है, जो बायसी थाना कांड संख्या 105/2020 पर आधारित था। घटना वर्ष 2020 के अप्रैल माह की है। अभियुक्त पीड़िता के घर हमेशा आया-जाया करता था। उसने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
मामला दर्ज होने के लगभग 10 दिन पूर्व भी अभियुक्त सुल्तान ने नाबालिग पीड़िता को घर से मक्का खेत में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए ग्रामीणों ने देख लिया। पीड़िता के द्वारा शादी का दबाव बनाने पर अभयुक्त मुकर गया। तब गांव में पंचायती आयोजित कर पंचों ने भी शादी करने का निर्णय सुनाया। अभियुक्त सुल्तान ने शादी करने से इनकार कर दिया। अभियुक्त सुल्तान पूर्व से शादीशुदा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे विशेष (पॉक्सो) लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति।
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