सहरसा, अजय कुमार: नगर पालिका आम निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत तिथि से जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। यह विधिवत रूप से परिणाम घोषणा तक जारी रहेगा। राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। चुनाव को लेकर व्यय जांच संबंधी कोषांग तथा सामग्री कोषांग का गठन किया गया है। राज्य कर सह आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी दिलीप कुमार साह ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान खर्च किए गए राशि के व्यय की जांच 26 एवं 31 मई को किया गया है।अगला व्यय संधारण 6 तारीख को किया जाना है।उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च व्यय का ब्यौरा भाउचर के साथ जमा किया जाना है।इसके लिए सभी उम्मीदवार को व्यय संधारण पुस्तिका दी गई है।उन्होने बताया कि अपने खर्चे का हिसाब नहीं देने पर अगले चुनाव में अयोग्य घोषित किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि आचार संहिता पालन को लेकर 10 टीम का गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत 5 एसएसटी तथा 5 एसएफएल उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है।
जिसके द्वारा नगर निगम क्षेत्र में घूम घूम कर उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की निगरानी में लगे हुए हैं। उम्मीदवारों द्वारा पैसा बांटने, भोज करने तथा बिना अनुमति सभा या प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि उड़नदस्ता टीम द्वारा द्वारा शराब या पैसा को लेकर सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि वार्ड पार्षद उम्मीदवार को निर्धारित ₹40 हजार के चुनाव खर्च किए जाने का प्रावधान है।ज्ञात हो कि नगर निगम के 3 प्रत्याशियों पदों के लिए आगामी 9 जून को मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रचार का शोर 7 जून को समाप्त हो जाएगा।निर्वाचन को लेकर प्रेक्षागृह स्थित सामग्री कोषांग में सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जिसके तहत सभी बूथों के लिए मतदान में होने वाले आवश्यक सामग्री को पैकिंग कर दिया गया है। जिसे 7 तारीख को प्रत्येक बूूथ के लिए भेजा जाएगा।
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