पूर्णिया : वि० सं० अरुण कु० सिंह: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पुर्णिया सुजीत कुमार सिंह ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मार्च 2024 को आयोजित होगा। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दिनेश शर्मा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार डॉ० निशांत कुमार प्रियदर्शी भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार वर्ष 2024 में 04 देश व्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसी क्रम में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय पूर्णियाँ के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी किया जाएगा। इस हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के लिए 16 पीठ एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए एक-एक पीठ का गठन किया गया है। पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। आमजनों की सुविधा के लिए 5 हेल्प डेस्क भी बनाये गये हैं, जहाँ पारा विधिक स्वयं सेवक को प्रतिनियुक्त किया गया है।
उन्होंने जानकारी देते हुए आगे कहा कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। साथ ही यह भी जानकारी दिया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु व्यवहार न्यायालय के लगभग 3700 सुलहनीय व शमनीय प्रकृति के लंबित मामले को चिन्हित किया गया है।
चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीडिता को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। इसके अलावे पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी० एस० एन० एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 33,000 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक अधिक मामलों के निष्पादन हेतु 26 फरवरी 2024 से प्री-सिटिंग/प्री-काउन्सेलिंग हो रही है। जिन वादकारियों एवं विपक्षियों को लोक अदालत से पूर्व आपसी सुलहनामा के आधार पर मामलों का निष्पादन कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय में जाकर मामले का निपटारा करा सकते हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाह जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया ने प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं रेडियो के माध्यम से आमलोगों से यह अपील किया है कि जिन पक्षकारों / पीडितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दिन अर्थात 09 मार्च 2024 को भी संबंधित व्यवहार न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। बाद का निष्पादन बिना कोई खर्च / मुफ्त तत्काल निष्पादित करावें।
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