पूर्णिया, वि० सं० अरुण कु० सिंह: वर्ष के प्रथम राष्ट्रव्यापी लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च 2024 को होना है। इसी कड़ी में व्यवहार न्यायालय पूर्णिया परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में राष्ट्रीय अधिकाधिक मामलों के निष्पादन हेतु पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया सुजीत कुमार सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ० एन० के० प्रियदर्शी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जोर-शोर से शुरू कर दी गई है। उन्होने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय से संबंधित मामलों में पक्षकारों को नोटिस भेजने के लिए पारा विधिक स्वयं सेवकों को नोटिस तैयार करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। बैंक से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु बैंक अधिकारियों को मामले को चिन्हित करने हेतु निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के कार्यकमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियाँ द्वारा वर्ष का प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 09 मार्च को किया जाएगा। यह आयोजन व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के साथ-साथ तीनों अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय यथा बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया के सचिव ने आगे कहा कि जिन पक्षकारों या वादकारियों का शमनीय अर्थात सुलहनीय प्रकृति का मामला न्यायालय में लंबित है एवं वे अपने वादों को समझौता के माध्यम से निपटारा कराना चाहते हैं तो उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वादों को उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु समझौता आवेदन दाखिल करें एवं अपने वादों का निष्पादन करावें। लोक अदालत का लाभ उठायें, मन-मुटाव को दूर भगए खुशी-खुशी अपने घर जाएं। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। विशेष जानकारी हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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